Tuesday, March 20, 2018

Why Hate Speech is in news

News:

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने Law Commission को पत्र लिखी है कि एक Law बनाया जो ऑनलाइन हेट स्पीच पे रोक लगाया जा सके ।

इस provision में ये Law बनाया जायेगी की कैसे Offensive Message और Online Messaging पे रोक कैसे लगाया जाये।

Why this move?

1. जब Section 66A of the information technology act 2000 को सुप्रीम कोर्ट ने 
2015 में रोक लगा दी थी तब भारत सरकार ने Former Lok Sabha Secretary General  TK Viswanathan के Under Committee बनायीं गयी थी जो Recommendation देगी की कैसे ऑनलाइन हेट स्पीच को रोका जाये ।

2. और संचार सेवाओं के माध्यम से Offensive Message भेजने के लिए दंड प्रदान किया जायेगा 

3.देश के Law Commission  की 267 वीं रिपोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के धारा 153 505 में अतिरिक्त प्रावधानों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गयी थी ।

Proposed Amendment: 

1. प्रस्तावित 153 c (b ) IPC- अगर आप नफरत फैलते पाएंगे तो साल की कारावास और ₹ 5,000 के जुर्माना या दोनों को दंडित किया जायेगा ।

2. प्रस्तावित संशोधन धारा 153 C IPC - मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने या प्रतिकूल कृत्यों का प्रचार करने का प्रयास करने पर पांच साल तक दंडनीय होगा या फाइन या दोनों लग सकती है ।

3.धारा 509 एक IPC - एक विशेष दौड़ के सदस्य का अपमान करने के लिए शब्द, इशारा करने पर ३ साल की सजा या फाइन या दोनों लग सकती है ।


Bezbaruah Committee 

1. केंद्र सरकार ने 2 Feb 2014  में Bezbaruah Committee बनायी थी जो पूर्वोत्तर से संबंधित लोगों पर नस्लीय हमलों की एक श्रृंखला के मद्देनजर थी ।

2. उस समिति ने भी बहुत ही सख्त Anti-racial Discrimination provision  की थी ।

3.  Only  4 स्टैस मणिपुर ,मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तीन UT स्टैस अंडमान एंड निकोबार ,दादरा नगर हवेली एंड लक्षदीप जो केंद्र की Proposal accept की थी ।

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